सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ा महंगा, 'रील्स' के चक्कर में हवालात पहुंचा युवक; 3 जिंदा कारतूस और कार जब्त

सोशल मीडिया पर 'भौकाल' बनाने और रील (Reel) के चक्कर में हथियार लहराना एक युवक को भारी पड़ गया है। सुपौल पुलिस ने एक वायरल वीडियो पर त्वरित संज्ञान लेते हुए हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ा महंगा, 'रील्स' के चक्कर में

Supaul : सोशल मीडिया पर 'भौकाल' बनाने और रील (Reel) के चक्कर में हथियार लहराना एक युवक को भारी पड़ गया है। सुपौल पुलिस ने एक वायरल वीडियो पर त्वरित संज्ञान लेते हुए हथियार लहराने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से जिंदा कारतूस, मोबाइल और एक कार भी बरामद की है। जांच में पता चला है कि आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है।

एसपी के निर्देश पर एक्शनकुम्हरा चौक से गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक कार्यालय के संज्ञान में आया था कि एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो की सत्यता जांचने के लिए जिला इंटेलिजेंस यूनिट और सुपौल थाना पुलिस को सक्रिय किया गया। जांच के दौरान सुपौल थानाध्यक्ष ने युवक की पहचान की और एक विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर कुम्हरा चौक (वार्ड नंबर-13, कोशी पास) के समीप छापेमारी कर आरोपी को दबोच लिया।

जिंदा कारतूस और कार बरामद

गिरफ्तार युवक की पहचान विनोद कुमार यादव (पिता- राम नारायण यादव), निवासी खरेल पुनर्वास, वार्ड नंबर-16, सुपौल के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और एक कार जब्त की है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने दोस्त से मिलने के लिए इधर आया था, हालांकि हथियार के संबंध में वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

पुराना क्रिमिनल रिकॉर्डपहले से दर्ज हैं कई केस

पुलिस जांच में सामने आया है कि विनोद कुमार यादव आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ सुपौल थाने में पहले से आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत कई संगीन मामले दर्ज हैं। जिसमें सुपौल थाना कांड सं.- 439/2024 (आर्म्स एक्ट), सुपौल थाना कांड सं.- 524/2024 (आर्म्स एक्ट), सुपौल थाना कांड सं.- 377/2025 (आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a/26/35) शामिल  है।

फिलहाल,पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन कर दहशत फैलाने वालों पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट: विनय कुमार मिश्रसुपौल