SUPAUL - ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छात्रा के साथ दुष्कर्म करने को लेकर शिक्षक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उक्त फैसला सुपौल के जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो बृज किशोर सिंह ने सुनाया। आरोपी शिक्षक का नाम संजीत कुमार बताया गया है।
आज अपने फैसले में कोर्ट ने शिक्षक को कोर्ट ने भादवि की धारा 376(3) तथा पॉक्सो की धारा 4 (2) के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। वही पॉक्सो की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास मृत्यु पर्यंत अंतिम सांस तक और 25 हजार रुपए अर्थदंड सुनाया गया। जुर्माने की राशि पीड़िता को देय होगी।
क्या है पूरा मामला
मामला सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड क्षेत्र से जुड़ा है। जहां घटना को लेकर पीड़िता के भाई के आवेदन के आधार पर छातापुर थाने में बीते 16 जून 2019 को केस दर्ज कराया था। केस में बताया गया कि पांचवीं की छात्रा 13 वर्षीय पीड़िता 15 जून 2019 को दिन के करीब 03 बजे ट्यूशन पढ़ने आरोपी संजीत कुमार के पास गई थी। संजीत अपने घर के दरवाजे पर ही कोचिंग चलाता था। जबकि पीड़िता के परिजन उस दिन कहीं रिश्तेदार के घर गए थे। अगले दिन शाम 5 बजे वापस लौटने पर पीड़िता लहूलुहान होकर दर्द से कराह रही थी। पूछने पर उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी।
पानी के बहाने बुलाया, फिर किया घिनौना काम
प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता ने अपने भाई को बताया कि ट्यूशन पढ़ाने के दौरान आरोपी संजीत ने उसे पानी लेकर आने को कहा। लेकिन जब वह घर के अंदर गई तो पहले छेड़छाड़ की और फिर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच पीड़िता को रक्तस्राव होने लगा। उसके चीखने-चिल्लाने पर आरोपी बच्ची को बाइक पर बैठा कर उसके घर के आगे पहुंचाकर फरार हो गया।
परिजनों को जब इस बात की जानकारी मिली तो पहले राजेश्वरी थाना (उस समय ओपी) में इसकी शिकायत की, जिसके बाद छातापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ।