Bihar Love Affair: गुरु जी निकले खिलाड़ी! कोचिंग संचालक ने 12वीं की छात्रा से कर ली शादी, वीडियो जारी कर सच से उठाया पर्दा
Bihar Love Affair: बिहार के वैशाली में कोचिंग टीचर रंजीत ने 12वीं की छात्रा से मंदिर में शादी कर ली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से खुलासा, जानिए कानूनी और सामाजिक पहलू।

Bihar Love Affair: बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर से सामने आया यह मामला जितना रोमांटिक लगता है, उतना ही कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से जटिल भी है। एक कोचिंग संचालक रंजीत कुमार और उसकी 12वीं की छात्रा ने मंदिर में शादी कर ली, और फिर इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वीडियो में छात्रा कहती है कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है और अपनी मर्जी से शादी की है। उसने अपने परिवार से आग्रह किया है कि कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। लेकिन क्या यह सब इतना सीधा है जितना दिख रहा है?
शिक्षक और छात्रा का रिश्ताशिक्षक और छात्र का संबंध पारंपरिक रूप से श्रद्धा और मार्गदर्शन का होता है, जहां शिक्षक एक संरक्षक के रूप में देखा जाता है। इस मामले में छात्रा शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ रही थी।एक प्रशिक्षण और शक्ति असमानता वाला रिश्ता था।ऐसे संबंधों में सहमति पर हमेशा सवाल खड़े होते हैं, विशेषकर जब छात्रा नाबालिग हो।यह रिश्ता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि शिक्षा की मर्यादा और नैतिकता से भी जुड़ा ह
क्या यह विवाह वैध है?
भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करना गैरकानूनी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत यह अपराध है।अगर छात्रा 18 वर्ष से ऊपर है और उसकी शादी सहमति से हुई है, तो यह कानूनी रूप से वैध हो सकती है।लेकिन अगर छात्रा नाबालिग है, तो यह संगीन अपराध माना जाएगा जिसमें शिक्षक पर POCSO एक्ट और बाल विवाह अधिनियम के तहत केस हो सकता है।इस मामले में छात्रा की आयु की पुष्टि बेहद अहम है। यदि वह नाबालिग है, तो वीडियो में दी गई सहमति कानूनन अमान्य मानी जाएगी।