PATNA - राज्य के आम उत्पादकों को उनके फसल का सही कीमत नहीं मिलने और विदेशों में इसके निर्यात के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं होने के मामलें पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने आत्मबोध की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को जवाबतलब किया। इस मामलें पर अगली सुनवाई 7 मार्च,2025 को की जाएगी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डा. मौर्य विजय चंद्र ने कोर्ट को बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर आम का उत्पादन होता है।आम उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है । राज्य सरकार की उदासीनता के कारण उन्हें काफी नुकसान हो रहा है।
लागत मिलना भी मुश्किल
उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य में उत्तम श्रेणी का आम का उत्पादन होता है, लेकिन उन्हें लागत भी मिलना मुश्किल होता है।उन्होंने बताया कि इन आमों को विदेशों में निर्यात के लिए आधारभूत संरचना का अभाव है ।
विदेश में निर्यात करने का इंतजाम करे सरकार
उन्होंने कोर्ट को बताया कि आम को राज्य और विदेशों में भेजने की व्यवस्था की जाये,तो आम उत्पादकों को न केवल आम का अच्छा मूल्य मिलेगा,बल्कि विदेशी मुद्रा भी अर्जित किया जा सकता है।
अच्छे श्रेणी के आम के लिए सरकारी सहायता जरुरी
केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से ही इन आम उत्पादकों के आय में वृद्धि होगी,बल्कि अच्छे श्रेणी के आम का उत्पादन होगा।सरकार की सहायता से ही आम उत्पादकों को न सिर्फ अच्छे श्रेणी का आम उत्पादन होगा,बल्कि उनकी आय में भी काफी वृद्धि होगी। इस मामलें पर अगली सुनवाई 7 मार्च,2025 को की जाएगी।