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BUDGET 2025 : 12 लाख तक आय हुआ टैक्स फ्री, उससे ज्यादा है आमदनी तो कैसे होगी आयकर गणना, समझिये वित्त मंत्री ने कैसे दी राहत

आयकरदाताओं को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी राहत दी है. अब 12 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री कर दी गई है. इसके तहत अब नए टैक्स स्लेब की भी घोषणा की गई है. तो जानिए नया टैक्स स्लेब कैसे आयकर निर्धारण करेगा.

BUDGET 2025
Budget 2025 - फोटो : news4nation

BUDGET 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी. 12 लाख रूपये तक की आमदनी वालों को अब किसी प्रकार का आयकर भुगतान नहीं करना होगा. वहीं टैक्स स्लेब में कई प्रकार के अन्य बदलाव किए गए हैं. इससे टैक्स की गणना अब नए तरीके से होगी. वहीं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा भी वित्त मंत्री ने की. 


नए टैक्स सिस्टम के तहत अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे पहले 7 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री थी। इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये रखा गया है, जिससे कुल 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।


अब नया टैक्स स्लैब लागू होगा. इसमें 0-4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4-8 लाख तक 5 प्रतिशत टैक्स, 8-12 लाख तक 10 प्रतिशत टैक्स, 12-16 लाख तक 15 प्रतिशत टैक्स, 16-20 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स, 20-24 लाख तक 25 प्रतिशत टैक्स और 24 लाख के ऊपर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा. इस टैक्स स्लैब में यह महत्वपूर्ण है कि अगर आमदनी 12 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना है. वहीं अगर आमदनी 12 लाख से ज्यादा होगी तब उनके टैक्स की गणना उपर्युक्त टैक्स स्लैब के तहत की जाएगी. इसमें 4 लाख तक की आमदनी टैक्स फ्री होगी. 


मिडिल क्लास को राहत, 12 लाख की आय पर शून्य टैक्स

इस फैसले से मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिली है। यदि किसी व्यक्ति की सालाना कमाई 12 लाख रुपये तक है, तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि, यदि आय 12 लाख रुपये से 1 रुपये भी अधिक होती है, तो टैक्स देना अनिवार्य होगा।


पिछले साल भी मिली थी टैक्स में छूट

बजट 2024 में सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी थी। इस साल फिर से करदाताओं को राहत देने के लिए नए टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है।


पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं

पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही 5 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जारी रहेगा।

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