Muzaffarpur News: BJP विधायक राजू सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, हत्या मामले में मिली जमानत

मुजफ्फरपुर के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हर्ष फायरिंग मामले में चार साल की सजा के खिलाफ उन्होंने ऊपरी अदालत का रुख किया था। सजा पर रोक की मांग को लेकर 11 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

Sahebganj MLA Raju Singh Delhi High Court grant bail
BJP विधायक राजू सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली जमानत - फोटो : Reporter

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या के एक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा सुनाई गई चार साल की सजा के खिलाफ विधायक ने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने राजू सिंह को जमानत दे दी है।


हर्ष फायरिंग और गैर इरादतन हत्या मामले में मिली थी सजा

यह पूरा मामला एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें गोली लगने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साहेबगंज विधायक राजू सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया था और चार साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ विधायक ने ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाया था।


सजा पर रोक लगाने की याचिका पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब सबकी निगाहें सजा पर रोक लगाने (Stay on Conviction) की याचिका पर टिकी हैं। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को करेगा। विधायक राजू सिंह के निजी सहायक सोनू सिंह ने फोन पर बातचीत के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने की आधिकारिक पुष्टि की है।


साहेबगंज में जश्न का माहौल, समर्थकों और भाजपा नेताओं में खुशी

कोर्ट से राहत मिलने की खबर मिलते ही मुजफ्फरपुर और खासकर राजू सिंह के पैतृक गांव साहेबगंज के 'बड़ा दाउद' में जश्न का माहौल बन गया। समर्थकों ने एक-दूसरे को बधाई दी और मिठाइयां बांटीं। साहेबगंज विधायक की जमानत की खबर से मुजफ्फरपुर जिला भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।

दिल्ली से धीरज सिंह की रिपोर्ट