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Kolkata Rape and Murder Case: पुलिस हिरासत में महिला को प्रताड़ित किए जाने पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई जांच के दिए आदेश

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Kolkata Rape and Murder Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार की गई महिला को हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया.कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें पुलिस हिरासत में एक महिला को यातना दिए जाने के मामले की जांच के लिए सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा है.  यह मामला तब सामने आया जब दो महिलाएं, जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक चिकित्सक के साथ हुए कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थीं, को गिरफ्तार किया गया था.

इन दोनों याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में शारीरिक यातना दी गई. अदालत ने इस बात पर ध्यान दिया कि जेल अधिकारी की रिपोर्ट ने इनमें से एक याचिकाकर्ता पर पुलिस द्वारा किए गए शारीरिक शोषण की पुष्टि की है.न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच की आवश्यकता है ताकि आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो सके.

अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह 8 से 11 सितंबर के बीच पुलिस हिरासत में हुई कथित शारीरिक यातना की गहन जांच करे. इसके अलावा, अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के विरोध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं को भी एक सप्ताह के भीतर इसका जवाब देने का अवसर दिया गया है. सीबीआई के जांच अधिकारी को 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है, और मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी.

याचिकाकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि वे शांतिपूर्ण रैलियों में भाग ले रहे थे, जो संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित हैं. हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों में शामिल होने के कारण गिरफ्तार किया गया था.

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