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Supreme Court on Sambhal Jama Masjid Survey:संभल जामा मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, निचली अदालत को एक्शन न लेने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला मस्जिद समिति की उस याचिका पर सुनाया जिसमें सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी गई थी।

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संभल मस्जिद सर्वे पर सुप्रीम आदेश- फोटो : Hiresh Kumar

Supreme Court on Sambhal Jama Masjid Survey: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। एक निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मस्जिद समिति को इस आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाली के निर्देश दिए हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट को सीलबंद करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला मस्जिद समिति की उस याचिका पर सुनाया जिसमें सर्वेक्षण आदेश को चुनौती दी गई थी।19 नवंबर, 2024 को एक स्थानीय अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। याचिका में दावा किया गया था कि यह मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को ध्वस्त करके बनाई गई थी। इस आदेश के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया और 24 नवंबर को हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें चार लोगों की जान चली गई।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण के दौरान तैयार की गई रिपोर्ट को सीलबंद कर दिया जाए और इसे अगले आदेश तक नहीं खोला जाए।

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