अब स्टेशन पर ही तुलेगा सामान, स्लीपर में 40 तो जनरल में 35 KG... इससे ज्यादा सामान हुआ तो ढीली करनी होगी जेब; अश्विनी वैष्णव का बयान
रेल यात्रा के दौरान मनमाना सामान ले जाने वाले यात्रियों को अब सतर्क होने की जरूरत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवारको लोकसभा में स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेन में निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
New Delhi - भारतीय रेलवे ने ट्रेन में सामान ले जाने के नियमों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रत्येक श्रेणी (Class) के लिए सामान ले जाने की एक अधिकतम सीमा तय है। यदि कोई यात्री इस सीमा से अधिक सामान ले जाता है, तो उसे नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
सांसद ने पूछा था सवाल
लोकसभा सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने सदन में रेल मंत्री से ट्रेन में अतिरिक्त सामान ले जाने के नियमों और शुल्क को लेकर सवाल पूछा था। इसी के जवाब में रेल मंत्री ने क्लास-वाइज लगेज लिमिट का ब्यौरा दिया।
जानिए किस क्लास में कितना सामान ले जा सकते हैं फ्री? रेल मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सामान की सीमा इस प्रकार है:
सेकंड क्लास (General/2S): फ्री लिमिट: 35 किलोग्राम।
अधिकतम लिमिट (शुल्क के साथ): 70 किलोग्राम।
यानी 35 किलो तक कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 70 किलो तक सामान ले जाने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।
स्लीपर क्लास (Sleeper):
फ्री लिमिट: 40 किलोग्राम।
अधिकतम लिमिट (शुल्क के साथ): 80 किलोग्राम।
स्लीपर में यात्री 40 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं, लेकिन 80 किलो तक के वजन के लिए बुकिंग और शुल्क अनिवार्य होगा।
एसी 3 टियर और चेयर कार (AC 3 Tier/CC): सदन में पेश आंकड़ों के मुताबिक, एसी 3 टियर और चेयर कार में सफर करने वाले यात्री अपने साथ 40 किलोग्राम तक वजन का सामान ले जा सकते हैं।
क्या है नियम?
रेलवे नियमों के अनुसार, अगर आप निर्धारित सीमा से अधिक सामान ले जा रहे हैं, तो आपको स्टेशन के लगेज ऑफिस में जाकर उसे बुक कराना होगा और निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। बिना बुकिंग के अतिरिक्त सामान के साथ पकड़े जाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है।