Bihar Teacher: शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, अपर मुख्य सचिव बी. राजेंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, जान लीजिए आवेदन की नई प्रक्रिया
Bihar Teacher: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंद्र ने साफ कर दिया है कि जिन शिक्षकों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें अब ...

Bihar Teacher: बिहार के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के इंटर-डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बी. राजेंद्र ने साफ कर दिया है कि जिन शिक्षकों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें अब ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दोबारा आवेदन करना होगा। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
आवेदन की नई प्रक्रिया
शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और वहां निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –
Apply for Transfer बटन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद शिक्षकों की पूरी प्रोफ़ाइल पोर्टल पर खुल जाएगी।
प्रोफ़ाइल में उपलब्ध सभी विवरण (नाम, पद, तिथि, सेवा संबंधी जानकारी आदि) को ध्यानपूर्वक जांचना होगा।
वैवाहिक स्थिति, गृह राज्य/जिला से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी को सही-सही भरना होगा।
आवेदनकर्ता को अपनी पसंद के तीन जिलों का विकल्प चुनना होगा।
जानकारी भरने के बाद ‘Save as Draft’ बटन दबाकर आवेदन सुरक्षित किया जा सकता है।
इसके बाद ‘View Application’ पर क्लिक करके भरे हुए आवेदन को देखा जा सकता है।
आवेदन सबमिट करने के बाद
सभी जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही ‘Submit’ बटन दबाना होगा।
एक बार आवेदन सबमिट हो जाने के बाद उसमें कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
अंतिम सबमिशन के बाद आवेदक चाहे तो Print बटन पर क्लिक कर आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट निकाल सकते हैं।
ध्यान रखने योग्य बातें
गलत जानकारी भरने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।
सबमिट करने से पहले आवेदन की बार-बार जांच करना जरूरी है।
केवल वही आवेदन मान्य होगा जो समयसीमा के भीतर पोर्टल पर सबमिट किया गया हो।
नई व्यवस्था लागू होने से शिक्षक अब अपनी सुविधा और प्राथमिकता के अनुसार तीन जिलों का विकल्प चुन सकेंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि इस कदम से स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आएगी।