CM Protsaahan Yojana : झारखंड सरकार प्रतिवर्ष बेरोजगारों को देती है इतने रुपये की प्रोत्साहन राशि, जानिए क्या है प्रक्रिया

CM Protsaahan Yojana : झारखंड में बेरोजगार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्येश्य से सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत बेरोजगारों को प्रति वर्ष पांच हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।..पढ़िए आगे

CM Protsaahan Yojana : झारखंड सरकार प्रतिवर्ष बेरोजगारों को
बेरोजगारों को प्रति वर्ष पांच हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।- फोटो : SOCIAL MEDIA

N4N Desk: झारखंड सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करन के उद्येश्य से श्रम और कौशल विभाग की ओर से 25 जून, 2021 को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी।

जानकारी के अभाव में नहीं मिल रहा है लाभ

इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेराजगार युवकों को प्रति वर्ष पांच हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के करीब चार साल पूरे हो जाने के बावजूद जानकारी के अभाव में या सरकार के द्वारा इस योजना के प्रचार-प्रसार नहीं होने के कारण प्रदेश के कई बेरोजगार युवा इस योजनाओँ का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं।

NIHER

इन मानदंडों का पालन करना है अनिवार्य

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को सरकार द्वारा जारी आवश्यक मानदंडो का पालन करना अनिवार्य है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदकों को झारखंड का मूल निवासी होना चाहिए और बेरोजगार होना चाहिए। आवेदको को रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

Nsmch

प्रशिक्षण लेना है आवश्यक

इसके अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदकों को किसी मान्यता प्राप्त  कौशल प्रशिक्षण से पाट्ठयक्रम को पूरा करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आवेदकों पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों की उम्र 18 साल से 35 साल के बीच होनी चाहिए।

ऐसे करे आवेदन

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए योजना की आधिकारिक बेवसाइट से आवेदन-पत्र  डाउनलोड किया जा सकता है। इस आवेदन-पत्र में आवश्यक जानकारी को भरकर संबंधित संस्थान या विभाग में जमा करें और रसीद प्राप्त करें।