पहले टीईटी परीक्षा फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर लगाई रोक

N4N Desk - बिना टीईटी परीक्षा लिए ही शिक्षक भर्ती की तैयार कर रहे राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करें, उसके बाद ही शिक्षक भर्ती की जा सकती है।
बता दें कि इस मामले को लेकर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसमें जेट परीक्षा कराने के बाद ही शिक्षक भर्ती की मांग की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए हुए कोर्ट सरकार को 31 मार्च 2026 तक टेट की परीक्षा करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन भी जारी नहीं कर सकते
अदालत ने कहा है कि सहायक आचार्य नियुक्ति में बचे पदों पर फिलहाल कोई नियुक्ति न की जाए। अदालत ने यह भी कहा है कि जब तक टेट की परीक्षा नहीं हो जाती है। तब तक शिक्षक नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाए।
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि नौ साल से टेट की परीक्षा नहीं ली जा रही है। जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी इस नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जा रहे हैं। क्योंकि नियुक्ति में टेट पास होने की शर्त लगाई गई है। इस दौरान शिक्षा सचिव भी कोर्ट में उपस्थित है।