PATNA : पटना हाईकोर्ट ने मारुति डिजायर गाड़ी से महज 1 लीटर शराब मिलने पर पूरी गाड़ी को ही शराबबंदी कानून के तहत नीलाम किये जाने पर कड़ी आपत्ति जताई।जस्टिस पी बी बजनथ्री की खंडपीठ ने इसे कड़ा निर्णय बताते हुए जुर्माने की राशि घटा कर दस हजार रूपए करते हुए नीलामी की शेष राशि गाड़ी मालिक को वापिस करने का निर्देश दिया ।
कोर्ट ने अनिता देवी की रिट याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश पारित किया ।खंडपीठ ने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत मारुति कार के अंदर जब्त हुई महज एक लीटर देशी शराब के कारण पूरी गाड़ी की नीलामी करना कानूनन उचित नही है।साथ ही किए गए अपराध की तुलना में अत्यधिक कठोर और असामानुपाती है ।
उत्तर प्रदेश के देवरिया की रहने वाली अनीता की मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी,जिसका नंबर प्लेट उत्तर प्रदेश का ही था, वो पिछले वर्ष 23 मई को शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई। बिहार के गोपालगंज में प्रवेश करने के बाद ही इस गाड़ी की तलाशी के दौरान 1 लीटर देशी शराब उसी गाड़ी के अंदर से जब्त किया गया। गोपालगंज मद्य निषेध थाने मे 23.5.2023 को शराबबंदी कानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई । 13.11.2023 को उत्पाद अधीक्षक गोपालगंज ने जब्त हुए मारुति गाड़ी को रु 3,25,000 रुपए में नीलाम कर दिया था ।
हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि नीलाम हुई गाड़ी पर अब तीसरे पक्ष का अधिकार हो गया है , इसलिए गाड़ी वापस करने का आदेश देना संभव नहीं, लेकिन नीलाम की राशि याचिकाकर्ता को वापस करना होगा । हाई कोर्ट ने जुर्माने की राशि घटा कर 10 हजार रुपये करते हुए गोपालगंज के अनुमंडल अधिकारी को आदेश दिया कि गाड़ी नीलामी की राशि से जुर्माने की रकम 10 हजार रुपए को समायोजित कर , शेष रकम याचिकाकर्ता को वापस लौटा दे।