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अब पूरे दर्शकों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, 1 फरवरी से बदल गई कोरोना गाइडलाइन

अब पूरे दर्शकों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल, 1 फरवरी से बदल गई कोरोना गाइडलाइन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर लगाई गई पाबंदियों में ढील के तहत नए निर्देश जारी किए हैं। इनमें सिनेमाघरों को अब पूरे दर्शकों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। अभी तक सिनेमाघरों में सिर्फ 50% दर्शकों के आने की अनुमति थी। इसके अलावा स्विंग पुल को भी पूर्ण रूप से खोलने की अनुमति दी गई है। सरकार का यह दिशा-निर्देश आगामी 1 फरवरी से लागू होगा। हालांकि  यह निर्देश सिर्फ 28 फरवरी तक के लिए ही है।

सरकार के अनुसार स्विमिंग पूल को लेकर खेल मंत्रालय तथा सिनेमाघरों को लेकर सूचना मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। वहीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा।

 बता दें कि पिछले साल कोरोनावायरस देखते हुए सभी सिनेमाघर और स्विमिंग पूल सहित भीड़भाड़ वाले सभी जगहों को बंद कर दिया गया था। जिनमें 15 अक्टूबर को शर्तों के साथ सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी गई थी सरकार की नई दिशा निर्देश के अनुसार सामाजिक धार्मिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक आयोजनों के लिए अभी भी राज्यों की यूपी के मुताबिक ही इजाजत दी जाएगी इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकार के ही होगा

क्या है नया गाइडलाइन 

सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी जरूरी नियमों का पालन करवाना तय करेंगी। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जरूरत के हिसाब से कंटेनमेंट जोन तय कर सकेंगी, लेकिन इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री के निर्देशों का ध्यान रखना होगा।

इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पर गृह मंत्रालय की सलाह के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फैसला लेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सोशल, रिलीजस, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, कल्चरल गैदरिंग के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की SOP के मुताबिक मंजूरी दी जाएगी।

65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, प्रेग्नेंट महिलाएं और 10 से कम उम्र के बच्चों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अब सभी तरह के एक्जीबिशन हॉल खोले जा सकेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स SOP जारी करेगा।

पैसेंजर ट्रेन, स्कूल, होटल और रेस्टोरेंट जैसी कई मूवमेंट के लिए पहले ही SOPs जारी की जा चुकी हैं। उनका सख्ती से पालन करना होगा।अब तक समय-समय पर ट्रेनों में सफर, एयर ट्रैवल, मेट्रो ट्रेन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, होटल, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क, योग क्लास और जिम के लिए SOP जारी की गई हैं। उनका सख्ती से पालन करना होगा।





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