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बिहार के 'माननीयों' के वेतन में 10 हजार की वृद्धि... 'दैनिक भत्ता'...यात्रा कूपन में भी वृद्धि, किस मद में कितना बढ़ा, जानें...

बिहार के 'माननीयों' के वेतन में 10 हजार की वृद्धि... 'दैनिक भत्ता'...यात्रा कूपन में भी वृद्धि, किस मद में कितना बढ़ा, जानें...

पटनाः नीतीश सरकार ने बिहार विधानमंडल के वर्तमान और पूर्व सदस्यों का वेतन एवं भत्ता बढ़ाने का निर्णय किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में  मंगलवार को इसकी मंजूरी दी गई। सरकार ने विधायकों-विधान पार्षदों के वेतन में हर माह 10 हजार रू की बढ़ोतरी की है। वहीं कूपन में प्रति साल एक लाख रू की वृद्धि की गई है.कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 

वेतन मद में अब पचास हजार मिलेंगे

विधानमंडल के सदस्यों को अब हर माह पचास हजार रू वेतन मद में मिलेंगे। पहले यह राशि चालीस हजार थी. क्षेत्रीय भत्ता में भी 5000 की वृद्धि की गई है. पहले क्षेत्रीय भत्ता 50 हजार रू मिलता था.अब उसे बढ़ाकर 55 हजार रू किया गया है. गाड़ी के लिए पहले 15 लाख का लोन मिलता था, अब उसमें 10 लाख की वृद्धि की गई है .यानी 25 लाख रू मिलेंगे. विधायकों के दैनिक भत्ता में भी प्रतिदिन 1000 रू की वृद्धि की गई है. पहले प्रतिदिन ₹2000 दैनिक भत्ता मिलता था. उसे बढ़ाकर ₹3000 किया गया है. वहीं बिहार से बाहर रहने पर पहले 2500 मिलता था. उसे बढ़ाकर 3500 किया गया है.

पीए के वेतन मद में 10 हजार की वृद्धि

विधायकों-विधान पार्षदों को पहले स्टेशनरी के लिए हर महीने 10 हजार रू मिलते थे. अब उसे बढ़ाकर 15000 हजार किया गया है. यानी हर महीने 5000 की वृद्धि की गई है. विधायकों के निजी सचिव के लिए पहले 30000 रू दिए जाते थे अब उसमें 10000 की वृद्धि की गई है. यानी अब ₹40000 मिलेंगे .परिवहन भत्ता में भी वृद्धि की गई है. पहले ₹20 प्रति किलोमीटर की दर से परिवहन भत्ता मिलता था .उसे बढ़ाकर ₹25 प्रति किलोमीटर किया गया है. यात्रा कूपन में भी वृद्धि की गई है. पहले रेल या हवाई जहाज की यात्रा के लिए 3 लाख रू का कूपन मिलता था. अब उसे 4 लाख का किया गया है. यानी इसमें भी एक लाख की वृद्धि की गई है.

पेंशन राशि में भी वृद्धि

जिन विधायकों को सरकारी आवास नहीं मिला है उन्हें अब तक ₹28000 दिए जा रहे थे. लेकिन अब उसमें वृद्धि कर दी गई है .अब ₹35000 मिलेंगे. वहीं आवास में बिजली खर्च के लिए सात हजार मिलते थे उसे बढ़ाकर 8000 किया गया है. पूर्व विधायकों-विधान पार्षदों के पेंशन में भी वृद्धि की गई है. पहले न्यूनतम ₹35000 पेंशन का प्रावधान था. उसमें 10000 की वृद्धि की गई है. अब न्यूनतम पेंशन की राशि 45 हजार की गई है. साथ ही प्रति साल ₹3000 जोड़कर मिलता था .उसे अब बढ़ाकर ₹4000 किया गया है. यानि जितने साल आप विधायक रहे उतना साल में 4 हजार गुणा प्लस 45 हजार जोडकर पेंशन मिलेगा. पूर्व विधायकों को अब डेढ़ लाख रुपए के कूपन की जगह ₹200000 के कूपन मिलेंगे .यानी कूपन में ₹50000 की वृद्धि की गई है.



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