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नवादा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का अर्थदंड

नवादा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, कोर्ट ने लगाया 30 हजार रूपये का अर्थदंड

नवादा:नाबालिग के साथ दुष्कर्म से जुड़े एक मामले में अदालत ने  एक अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। व्यवहार न्यायालय के पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने मामले की सुनवाई के क्रम में पोक्सो मामले में दोषी पाते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई। 

सजा पाने वाला आरोपित रौशन कुमार उर्फ ललटू कादिरगंज थाना क्षेत्र के ओहारी गांव का रहने वाला है। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अदालत में अभियोजन का पक्ष रखा। मामला महिला थाना कांड संख्या-10/2020 से जुड़ा है। 

बता दें आरोपी रौशन कुमार ने अपने मोबाइल से 29 अप्रैल 2020 की रात्रि लगभग एक बजे पीड़िता को कॉल कर कहा कि तुम्हारी दादी बाहर बेहोश पड़ी है। यह सुनते ही पीड़िता घर से दौड़कर बाहर आई। तभी आरोपित समेत अन्य ने उसे पकड़ लिया मुंह बंद कर उसे एक कुट्टीवाला घर में लेते गए। जहां घटना को अंजाम दिया। 

इसे लेकर पीड़िता ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के दिए गए बयान और दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत रौशन कुमार को पोक्सो मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को दिए जाने का निर्देश दिया। साथ ही पांच लाख रुपये प्रतिकार मुआवजा देने के लिए सरकार को लिखा गया। सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त को विशेष सुरक्षा में मंडल कारा नवादा भेज दिया गया।

रिपोर्ट- अमन कुमार


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