न्यूज़ 4 नेशन डेस्क : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 फरवरी को होने वाली बिहार न्यायिक परीक्षा टल गई है. इस बाबत आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को ही ख़ारिज कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस साल पुराने नियमों के आधार पर ही परीक्षा होगी. कोर्ट ने बिहार सरकार और बीपीएससी को परीक्षा करवाने काे लिए 6 हफ्ते का समय दिया है. नये नियम में कटऑफ की जगह परसेंटेज का नियम था.
बीपीएससी ने 27-28 नवंबर, 2018 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी. इसके बाद सात जनवरी को परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया था. जारी रिजल्ट में 1100 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि सीटों की संख्या 1800 है. इन पर चयन के लिए आरक्षण कोटि से उन लोगों का चयन होने वाला था, जो आरक्षण कोटि में शामिल हैं और पांच फीसदी अंकों की सीमा के अंदर आते हैं. मुख्य परीक्षा 21 फरवरी को होने को होने वाली थी.