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21 साल की सिस्टर अभया को 28 साल बाद मिलेगा न्याय, हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने बताया दोषी

21 साल की सिस्टर अभया को 28 साल बाद मिलेगा न्याय, हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने बताया दोषी

 तिरुवनंतपुरम। केरल में 1992 में हुए चर्चित सिस्टर अभया कांड में सुनवाई पूरी कर ली है।  मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पादरी थॉमस कोट्टूर और नन सेफी को दोषी पाया गया है. अब 28 साल दोनों की सजा का फैसला बुधवार को होगा।

सिस्टर अभया की हत्या 1992 की चर्चित घटनाओं में शामिल थी। 21 साल की सिस्टर अभया का शव कोट्टायम में 1 मार्च 1992 को कॉन्वेंट के कुएं में मिला था. शुरुआत में स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सुसाइड का केस दर्ज किया था. इसके बाद एक्शन काउंसिल के दबाव में केस की जांच सीबीआई को दी गई थी. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने माना है कि हत्या के पहले दोषी पादरी थॉमस कोट्टूर हैं, जबकि दूसरी दोषी सिस्टर सेफी हैं. पादरी थॉमस पर आईसीपी की धारा 302 यानी हत्या, सबूत मिटाने (आईपीसी-201) और बिना इजाजत घर में घुसने (449) जैसी संगीन धाराओं में केस चार्जशीट किया गया था. जबकि सिस्टर सेफी को हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में दोषी पाया गया है. 

यह थी हत्या की वजह

बताया गया कि हत्या की वजह फादरी थॉमस कोट्टूर और नन सेफी को अभया ने तब आपत्तीजनक हालत में देख लिया था जब 7 मार्च की सुबह सिस्टर अभया जब कॉन्वेंट के डाइनिंग हॉल में पानी लेने गईं  थी। ये देखकर फादर थॉमस कोट्टूर ने सिस्टर अभया पर किसी हथियार से हमला कर दिया और बाद में उसे कुएं में फेंक दिया गया। पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला माना, लेकिन बाद में जब जांच के लिए दबाव बढ़ा तो जांच में हत्या की बात सामने आई। आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद सीबीआई ने फादर थॉमस, जोस पुथरिकायिल और सिस्टर सेफी को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, 2018 में जोस को सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया.  लेकिन फिर सीबीआई को एक और सबूत मिला, जिसमें इस पूरी घटना के चश्मदीद ने हत्या में इन सभी को हत्या में शामिल बताया

28 साल बाद मिलेगा न्याय

बेटियों को इंसाफ के नजरिए से 2020 में तीन बड़े फैसले हुए. जिनमे पहला मामला 2012 में घटित घटना में निर्भया को इंसाफ मिला, वहीं चार दिन पहले हाथरस कांड में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में गैंगरेप की बात मानते हुए दोषियों की गिरफ्तारी करने की बात कही थी और अब 28 साल बाद देश की एक और बेटी को इंसाफ मिलने वाला है। 

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