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21 साल पुराने घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री को 3 साल की सजा... जानिए क्या था यह घोटाला...

21 साल पुराने घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री को 3 साल की सजा... जानिए क्या था यह घोटाला...

डेक्स : पूर्व कोयला मंत्री को 21 साल पुराने मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है। 21 साल पुराने कोयला घोटाले मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे के साथ-साथ दो अन्य लोगों को भी 3 साल की सजा के साथ-साथ 10-10 लाख जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 1999 का है जब अटल बिहारी वाजपेई की सरकार में दिलीप रे कोयला मंत्री  थे तभी यह घोटाला उजागर हुआ था और इसको लेकर सीबीआई अदालत में मामला चल रहा था।

मिली जानकारी के अनुसार मामला झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडिहा कोल माइंस से जुड़ा है।दिलीप रे पर इसके आवंटन में अनियमितता के आरोप लगे थे।इस पूरे मामले में 4 लोग दोषी पाये गये थे। विशेष्ज्ञ न्यायाधीश जस्टिस भरत पराशर ने दिलीप रे को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया था. जबकि दो और लोगों को धोखाधड़ी और साजिश रचने का दोषी पाया गया था। तीनों को आज सोमवार को सजा सुना दी गयी।इसी मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी दोषी पाये गये थे।उन्हें तीन साल की जेल और 25 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गयी थी। पूर्व खदान सचिव एच सी गुप्ता को भी तीन साल की जेल और एक लाख रुपये का जुमार्ना की सजा मिली थी। अब दिलीप रे को भी सजा सुना दी गयी है।

दिलीप रे बिजू पटनायक के काफी करीबी माने जाते थे. दिलीप रे बिजू जनता दल के संस्थापक सदस्यों में एक रहे हैं. बाद में रे ने बीजद छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था और 2014 में भाजपा की ही टिकट पर राउरकेला से चुनाव जीतकर विधायक बनें. 2019 की चुनाव में उन्होंन पीएम नरेंद्र मोदी पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए भाजपा छोड़ दी. उसके बाद वे राजनीति से दूर ही रहे।

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