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पटना में बंद हो सकते हैं 326 निजी अस्पताल, जानिए वजह

पटना में बंद हो सकते हैं 326 निजी अस्पताल, जानिए वजह

PATNA : पटना के 326 निजी अस्पतालों पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की तलवार लटक रही है। एनजीटी के आदेश पर पर्षद की ओर से कार्रवाई शुरू की गयी है। इसके तहत इन निजी अस्पतालों को बंद करने और जुर्माना वसूली के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस तरह के राज्य में 5433 निजी अस्पताल हैं, जो एनजीटी के मुताबिक बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। 

बोर्ड की ओर से कहा गया है की बार बार नोटिस जारी किये जाने के बाद भी अस्पताल बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद इन अस्पतालों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। 

इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में 2017 में वेन्ट्रन्स फोरम फॉर ट्रांसपरेंसी इन पब्लिक लाइफ के महासचिव विंग कमांडर डॉ. बीएनपी सिंह की ओर से याचिका दायर की गयी थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को पार्टी बनाया गया। इस याचिका में सिर्फ बिहार राज्य के ही संदर्भ में अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का पालन नहीं होने की बात कही गई थी। याचिका में कहा गया की पूरे बिहार में 27996 निजी अस्पताल हैं, जिसमें 21.73 फीसदी अस्पताल प्रदूषण के मानकों का पालन नहीं करते है। सूचीबद्ध अस्पतालों को 26 नवम्बर तक मानकों का पालन नहीं करनेवालों अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी।


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