NEW DELHI : राजधानी में कुल 389 शराब की दुकाने हैं ,जिनमें से लगभग 150 दुकानें माल्स में उपस्थित है. उनमें से बचे 239 दुकानें कन्टेनमेंट जोन में उपस्थित नहीं है. इन्हीं वजहों से इन दुकानों को ऑड-ईवन के तहत खोलने की अनुमति दे दी गयी है.
शनिवार से ऑड-ईवन के तहत सुबह 9 से शाम 6:30 बजे तक यह दुकानें खुलने का आदेश दिया गया है. फिलहाल मात्र 66 प्राइवेट दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है. आदेश के मुताबिक अगर कोई दुकान कन्टेनमेंट जोन में आता है तो उसे तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया है.
लॉकडाउन 4.0 में नए नियमों के तहत दुकानें खुलने का आदेश दिया गया है. हलांकि इन नियमों में माल्स की दुकानें खुलने का आदेश नहीं दिया गया. वहीं आबकारी विभाग ने प्राइवेट दुकानों के नाम जारी किए गए आदेश में हर दूकान के आगे गार्ड्स तैनात करने की बात कही है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि लाइन बनी रहे और साथ ही बैरिकेडिंग जरूरी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को फॉलो करना बेहद्द जरूरी रहेगा