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BIHAR NEWS : 45 का दुल्हा, सात साल की दुल्हन, मेला देखने आई लड़की जबरदस्ती करवा रहे थे शादी, चिल्लाती तो चॉकलेट खिलाकर कर देते थे चुप

BIHAR NEWS : 45 का दुल्हा, सात साल की दुल्हन, मेला देखने आई लड़की जबरदस्ती करवा रहे थे शादी, चिल्लाती तो चॉकलेट खिलाकर कर देते थे चुप

KHAGDIYA.  खगड़िया जिले के परबत्ता प्रखण्ड अंतर्गत (BIHAR NEWS) खजरैठा पंचायत के नोनियांचक मथुरापुर(KHAGDIYA NEWS) से दिल दहलाने वाली एक ऐसी खबर हाथ लग रही है । जहां भारत सरकार के द्वारा (DOWRY LAW ACT) दहेज प्रथा कानून नियमों की सीधे धज्जियां उड़ा दी। जिसमें एक सात वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची (NABALIK KI SHADI)  की शादी चंद पैसे की लोभ में बहला फुसलाकर करने का मामला प्रकाश में आया है। 

जेठ से करा दी बच्ची की शादी

आवेदन के अनुसार मामला 13 मार्च 2021 की है, जिसमें परिजनों सह ग्रामीणों का कहना है कि कन्हैयाचक गाँव निवासी रामबिलास मिश्र के सुपुत्र सुशील मिश्र जिनकी उम्र 45 वर्ष की शादी कराने में लड़के के छोटे भाई की पत्नी खुशबू कुमारी की भुमिका अहम रूप से है। इतना ही नहीं खुशबू कुमारी की शादी पांच वर्ष पूर्व हीं कन्हैयाचक में हुई थी, जिसमें पति के बड़े भाई व भैसुर सुशील मिश्र की पत्नी की किसी कारणवश देहावसान हो गई थी, तत्पश्चात लड़के के भभऊ खुशबू कुमारी ने अपने ही मैके व नेहर की मासूम व नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर शादी कराने की प्रयास में लग गई। 

इस दौरान मेला दिखाने के बहाने अपने ससुराल कन्हैयाचक के हीं ठाकुरवाड़ी मंदिर में जबरन शादी 10 मिनट के अंदर करा दिया। जिसमें मासूम बच्ची को रोते देख पंडित ने भी शादी का फिलहाल विरोध किया। लेकिन पंडित जी भी नाकामयाब रहे। वहीं जब जब लड़की चिल्लाती रोती तो चाॅकलेट खिला चुप कर देती थी।

बच्ची के परिवार को दी मारने की धमकी

 इसी घटना की सुचना जब लड़की के परिजनों सह ग्रामीणों को मिली तो आक्रोशित होकर कन्हैयाचक गांव पहुंचे तो लड़के पक्ष से गरमजोशी जबाब मिला कि बेवजह शादी के विरोध करने वाले को मारने की धमकी दी गई जिसके बाद लड़की के परिजनों और ग्रामीणों ने अपने गांव वापस आकर तत्पश्चात अपने करीबी भरतखंड ओपी में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया। जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है।

कानूनन शादी को मान्यता नहीं

 भारत सरकार के कानूनी नियमों के अनुसार लड़की के शादी की उम्र कम से कम 18 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि जो भी इस कानूनी नियमों का अनुपालन करेंगे उन्हें दोषी करार करते हुए कानूनन कार्रवाई होगी। 

अनिष कुमार की रिपोर्ट


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