DESK : कोरोना महामारी से जारी जंग में मेडिकल टीम पर हो रही हमले की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आएगी. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा. यह जानकारी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दी. उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना को लेकर रोज होने वाली स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कांफ्रेंस अब चार दिन में एक बार होगी.
जावडेकर ने बताया कि मेडिकल टीमों पर हमले की घटनाएं बर्दास्त नहीं की जाएंगी. उन्होंने बताया कि एपेडेमिक एक्ट 1897 में बदलाव किया जाएगा और अध्यादेश को लागू किया जाएगा. इसके बाद से मेडिकल टीम पर हमले की घटनाएं संज्ञेय और गैर जमानती अपराध हो जाएगा.
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस तरह के मामलों की जांच 30 दिन में करनी होगी. इसके दोषियों को 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा. इसके अलावा उन पर 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.