डेस्क: खबर जबलपुर से आ रही है जहां विशेष न्यायाधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपित गढ़ा, जबलपुर निवासी दल्लू अहिरवार को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार जैन ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि 13 जनवरी, 2018 को फरियादी ने थाना गढ़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि पीड़िता अपने पिता व भाई के साथ आरोपित के लढ़िया मोहल्ला स्थित मकान में किराए से रहती थी.
आरोपित की पत्नी जब काम पर चली जाती, तब आरोपित पीड़िता को अपने घर बुलाकर उसे 50 रुपये देकर दुष्कर्म करता था. साथ ही धमकाता था कि यदि किसी को बताया तो मकान खाली करा लेंगे. पीड़िता अपने परिवार के साथ आरोपित के मकान में आठ माह तक निवास करती रही। इस अवधि में आरोपित प्रतिदिन उसके साथ दुष्कर्म करता था. आठ माह बाद पीड़िता के परिवार से मकान खाली कर दिया. इसके बाद वे रामायण मंदिर के पीछे किराए के मकान में रहने लगे.
अदालत को अवगत कराया गया कि 13 जनवरी, 2018 को पीड़िता के मोहल्ले में रहने वाली बड़ी मम्मी ने उसका पेट देखकर पूछा कि पेट क्यों बढ़ रहा है? इस पर पीड़िता से दल्लू अहिरवार की हरकत के बारे में सब बता दिया. बड़ी मम्मी के जरिये यह बात पीड़िता के पिता को पता चली. लिहाजा, थाने पहुंचकर धारा-376 सहित अन्य के तहत रिपोर्ट की गई. अदालत में नौ साक्षी पेश किए गए. सभी के बयान सुनने के बाद विशेष अदालत ने दोषसिद्ध पाकर 10 साल की सजा सुना दी.