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महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल को लगा बड़ा झटका, नवाब मलिक और अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज, राज्यसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे वोटिंग

महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल को लगा बड़ा झटका, नवाब मलिक और अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज, राज्यसभा चुनाव में नहीं कर पाएंगे वोटिंग

Desk. स्पेशल PMLA कोर्ट ने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की जमानत खारिज कर दी। ऐसे में महाराष्ट्र में गठबंधन वाली सरकार को बड़ा झटका लगा है। 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में ये दोनों नेता अब वोटिंग नहीं दे पाएंगे। महाराष्ट्र में 6 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव में कुल सात उम्मीदवार हैं। ऐसे में वोटिंग होनी तय है। तीन उम्मीदवार भाजपा और चार उम्मीदवार सत्ताधारी दल का है। इनमें शिवसेना का दो, एनसीपी का एक और कांग्रेस का भी एक उम्मीदवार मैदान में है।

नवाब मलिक और अनिल देशमुख दोनों मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किये गये हैं और जेल में है। दोनों एनसीपी के नेता हैं और दोनों उधव ठाकरे की सरकार में मंत्री थे। दोनों ने शुक्रवार को राज्यसभा चुनाव में वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने ईडी की दलील को सही माना और दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी ने कोर्ट से बताया कि कैदियों के पास मतदान का अधिकार नहीं है।

महाराष्ट्र में 6 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होना है। यहां सीधी लड़ाई एमपीए और भाजपा में है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को जीतने के लिए करीब 42 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, 7 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है यानी कुल 113 विधायक हैं, जिसमें से दो सीटों पर जीत हासिल करने के लिए 84 वोट की जरूरत है। इसके बाद 29 वोट बीजेपी के पास ज्यादा है। हालांकि जीत के 42 वोट में से 13 कम हैं। बीजेपी की रणनीति छोटे दल और पहली पसंद के उम्मीदवार पर टिकी है।

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