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442 पूर्व सांसदों के खिलाफ होगा नुकसान की भरपाई का भी मामला दर्ज, ये है पूरा मामला

442 पूर्व सांसदों के खिलाफ होगा नुकसान की भरपाई का भी मामला दर्ज, ये है पूरा मामला

नई दिल्ली. देश के सांसदों के खिलाफ कई बार ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वे सरकारी सेवाओं का बेजा इस्तेमाल करते हैं. ऐसे ही कई पूर्व सांसदों के खिलाफ अब नुकसान की भरपाई का भी मामला दर्ज कराया गया है. बाकायदा संसद में इसकी जानकरी दी गई है. 

लोकसभा में पेश लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी आवास का उपयोग कर उसकी बकाया राशि नहीं चुकाने को लेकर 442 पूर्व सांसदों के जिलाधिकारियों को ‘रिकवरी’ प्रमाणपत्र जारी किया गया है. ये ऐसे सांसद रहे जिन्होंने सरकारी आवास का उपयोग किया लेकिन जब भुगतान की बारी आई तो उन्होंने नानुकुर करते हुए पूरा भुगतान ही गबन कर लिया. 

रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाली आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने समिति को बताया कि पूर्व सांसदों के खिलाफ नुकसान की भरपाई का भी मामला दर्ज कराया गया है. इसके लिए उनके सम्बंधित क्षेत्र के जिलाधिकारियों को ‘रिकवरी’ प्रमाणपत्र जारी किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने कहा कि अन्य आवंटियों से भी बकाया राशि वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं. 

दरअसल सांसदों को सरकारी आवास मुहैया कराया जाता है. इसके लिए उन्हें एक राशि का भुगतान करना होता है. लेकिन कई बार कुछ सांसद भुगतान में देरी करते हैं और बाद में वे सरकारी आवास छोड़ देते हैं. खासकर जब सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो कई बार अंतिम के कुछ महीनों का भुगतान अटका रह जाता है. ऐसे ही 442 सांसदों से नुकसान की भरपाई के लिए सांसदों के जिलाधिकारियों को ‘रिकवरी’ प्रमाणपत्र जारी किया गया है. सांसदों को आवास मुहैया कराने का जिम्मा आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन रहता है. 


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