JAMUI : बिहार राज्य में प्रोबेशन एक्ट 1958 एवं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स रूल्स 1959 के विविध प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन एवं जन साधारण के मध्य प्रचार प्रसार हेतु कार्यशाला का आयोजन आज जमुई सिविल कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई।
सर्वप्रथम प्रधान प्रोबेशन अधिकारी मार्केंडेय रॉय ने डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेंद्र कुमार सिंह को बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेंद्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट विकास कुमार एवं एडीएम रामदुलार राम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यशाला की शुरुआत की। जिसके बाद इस कार्यक्रम में प्रोबेशन सेवा से संबंधित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई।
इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कार्यशाला में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए प्रोबेशन एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की यह एक्ट पूरे देश में सर्वप्रथम बिहार राज्य में लागू किया गया है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य अपराधियों की परिवीक्षा पद्धति जिसमे अपराधी जेल नही जाता है परंतु एक विशेष अधिकारी के सम्मुख नियत अवधि तक नियमित रूप से उपस्थित होता है।
इस एक्ट के तहत वैसे अपराधी आते है जो छोटे मोटे अपराध कारित किए हो जो लघु दंड के श्रेणी में हो एवं प्रथम बार अपराध किया गया हो। उक्त बातों को बताते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपनी वाणी को विराम दिया। जिसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा सभी आगंतुक न्यायिक अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए की गई। मौके पर सत्यनारायण, पवन कुमार, राजीव रंजन, अमरेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य न्यायिक अधिकारी मौजूद थे।
जमुई से सुमित की रिपोर्ट