बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

आतंकी आरिज को फांसी, बटला हाउस केस में था आरोपी, दिल्ली की साकेत कोर्ट का फैसला

आतंकी आरिज को फांसी, बटला हाउस केस में था आरोपी,  दिल्ली की साकेत कोर्ट का फैसला

डेस्क... खबर बटला एनकाउंटर केस को लेकर है जहां आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानाहै. आरिज खान को कोर्ट ने 8 मार्च को दोषी करार दिया था.बता दें कि दिल्ली में साल 2008 में हुए बटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था, साल 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था. बटला हाउस एनकाउंटर मामले में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी, जबकि पुलिसकर्मी बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी. बटला हाउस एनकाउंटर मामले में इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी. जबकि इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे. वहीं, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित बटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एकमामले में अपना फैसला सुनाया था.अदालत ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार देते 15 मार्च को सजा का ऐलान किया था.अदालत ने आरिज खान को धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया.

जनिये कौन है आतंकी आरिज खान?

अगर इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान की बात करें, तो साल 2008 में दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में जो धमाके हुए थे, उनके मुख्य साजिशकर्ताओं में आरिज का नाम था. इन सभी धमाकों में कुल 165 लोगों की जान गई थी, जबकि 535 लोग घायल हुए थे. धमाकों के बाद तब आरिज पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था. आजमगढ़ के रहने आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया. गौरतलब है कि बटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 की सुबह हुआ था. तब स्पेशल सेल को एक सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिद्दीन के कुछ आतंकी बटला हाउस इलाके के एक मकान में छिपे हुए हैं. इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी उस वक्त मौके पर पहुंचे और आतंकियों को घेरने का प्लान बनाया.लेकिन कोर्ट का ये फैसला तारीफ की काबिल है. 

Suggested News