डेस्क... समाज में बच्चियों और महिलाओं के साथ बढ़ रही छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाओं को देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव सरकार सख्त हो गई है। महाराष्ट्र सरकार राज्य में ऐसा कानून बनाने जा रही है, जिसमें रेप करने पर मृत्युदंड का प्रावधान होगा। कैबिनेट से इस बिल को मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसे विधान सभा में पेश किया जाएगा।
गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने यहां एक बैठक में 'शक्ति एक्ट' विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी। इस विधेयक में दोषी पाए जाने पर आरोपी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और भारी जुर्माना समेत कड़ी सजा और जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में प्लास्टिक सर्जरी और चेहरे के पुनर्निर्माण के लिए एसिड अटैक पीड़िता को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और दोषी से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
शक्ति एक्ट में 30 दिन में पूरा हो करना होगा आरोपी का ट्रायल
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम 'शक्ति एक्ट' में रेप के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होगी और पुलिस को 15 दिनों में चार्जशीट दाखिल करनी होगी. इस तरह के मामलों में अधिकतम 30 दिनों में ट्रायल पूरा करना होगा. राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री यशोमति ठाकुर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है. उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य में महिलाओं-बच्चियों पर हिंसा करने वालों में डर बढ़ेगा.