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हाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

हाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

हाजीपुर. नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में हाजीपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई है। साथ ही उन पर एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। वहीं अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में दोषी को एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

पीड़िता के अधिवक्ता कुमार राजेश रंजन बक्शी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश 6 एवं स्पेशल पॉस्को कोर्ट हाजीपुर के न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा दी गयी है। कोर्ट ने मामले में आईपीसी की 376 A, B एवं पॉस्को एक्ट 4,6,8,10 अंतर्गत दोषी माना है। अभियुक्त सराय थाना अंतर्गत शीतल भकुराहर पंचायत के संजीव कुमार उर्फ तारा सिंह है।

कोर्ट ने धारा 376A,B तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ-साथ एक लाख रुपये का आर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। साथ ही अभियुक्त को पास्को एक्ट धारा 8 में 5 साल की सजा और 25 हजार आर्थिक दंड, पॉस्को एक्ट की धारा 10 मे 7 साल की सजा और 51 हजार अर्थ दंड की भी सजा सुनाई गई है। पॉस्को एक्ट अंतर्गत अर्थ दंड नहीं देने पर 6 वर्ष की सजा अतिरिक्त होगी।

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