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बिहार के एक DSP पर कार्रवाई, सरकार ने जारी किया आदेश

बिहार के एक DSP पर कार्रवाई, सरकार ने जारी किया आदेश

पटना. बिहार के एक DSP पर कार्रवाई की गई है। राज्य सरकार ने गड़बड़ी के आरोप में धमदाहा के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार प्रभात का 2 वेतन वृद्धि रोकने एवं निंदन की सजा दी है । इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है ।

धमदाहा के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार प्रभात जो वर्तमान में  B MP-4 में डीएसपी हैं उनके खिलाफ 2014 में ही डीजीपी ने एसटीएफ के डीआईजी से जांच कराई थी। निरीक्षण के दौरान एसडीपीओ संजीत कुमार प्रभात द्वारा पर्यवेक्षण किए गए कांडों में से कुछ कारणों को रैंडम जांच किया था। जांच में यह देखने को कहा गया था कि इन्होंने घटनास्थल पर जाकर पर पर्यवेक्षण किया अथवा नहीं। साथ ही प्रभात के भ्रमण, दैनंदिनी, वाहन का लॉग बुक एवं कांड से संबंधित गवाहों से संपुष्टि कर प्रतिवेदन जांचने को कहा गया था।

डीआईजी की जांच में कई तरह की गड़बड़ी मिली । DIG की जांच रिपोर्ट पर पुलिस मुख्यालय ने पाया कि पूरे मामले में SDPO की लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता को दर्शाता है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने 14 नवंबर 2020 को विभागीय कार्यवाही संचालित किया और पुलिस महा निरीक्षक डॉ कमल किशोर सिंह को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया। विभागीय जांच में आरोपी डीएसपी के खिलाफ तीन आरोप प्रमाणित पाए गए। जिसके फलस्वरूप निंदन तथा दो वेतन वृद्धि और असांच्यात्मक प्रभाव से 2 वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया गया है।

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