PATNA: सरकारी राशि की अवैध निकासी में नजारत उप समाहर्ता राजेश कुमार सिंह के खिलाफ निंदन और असंख्यात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
राजेश कुमार सिंह पर था गंभीर आरोप
बक्सर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता राजेश कुमार के पदस्थापन काल में सरकारी राशि की अवैध निकासी हुई थी. जिसमें अधिकारी की लापरवाही सामने आई थी . इतनी बड़ी राशि निकासी में अधिकारी के तौर पर लापरवाही बरतने के आरोप में बक्सर के तत्कालीन नजारत उप समाहर्ता राजेश कुमार सिंह के खिलाफ 29 नवंबर 2018 को विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी. मुख्य जांच आयुक्त बिहार को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था.
मुख्य जांच आयुक्त ने जांच में पाया कि तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता सह नजारत उप समाहर्ता बक्सर राजेश कुमार सिंह से कर्तव्य में चूक हुई है. जिसके कारण सहायक नाजिर द्वारा इतनी बड़ी राशि की फर्जी निकासी की गई। समीक्षा के बाद अधिकारी पर 2015 से मई 2016 के बीच निंदन का आरोप व असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने का निर्णय लिया गया है.