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कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, जानिये क्या है सजा का प्रावधान

कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई, जानिये क्या है सजा का प्रावधान

Desk. कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाने वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है. इसके तहत यदि 15 अक्टूबर तक कोविड वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी. आदेश के अनुसार 15 अक्टूबर तक कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक लेने को कहा गया है. यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनका ऑफिस में आना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और उस दिन उनकी अब्सेंट लगाई जाएगी.

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने सख्ती करते हुए अपने रिमाइंडर सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया है कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई, एक साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. यह सर्कुलर मंगलवार को जारी किया गया है.

यह सुनिश्चित करने के लिए, डीडीएमए के सभी आदेशों के उल्लंघन पर कानून के समान प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है. डीडीएमए के अधिकांश आदेशों में आखिरी कुछ पैराग्राफों में इसका उल्लेख किया गया है. सरकारी विभाग द्वारा एक सर्कुलर में दंडात्मक प्रावधान का उल्लेख करना थोड़ा असामान्य मामला है.

बता दें कि वर्तमान में दिल्ली सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान नहीं है. जानकारी के अनुसार हाल ही में हुए एक सर्वे से पता चला है कि दिल्ली सरकार के 95% से अधिक कर्मचारियों ने वैक्सीन की एक खुराक ले ली है.


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