PATNA : पटना में पुलिस की दादागिरी मामले में पटना उच्च न्यायालय ने सख्त तेवर इख़्तियार किया है। सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता पिटाई मामले में सुनवाई हुई। जहाँ पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को उच्च न्यायालय ने जवाब तलब के लिए बुलाया था। वही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ने दोषी पुलिसकर्मी संतोष कुमार पासवान को निलंबित कर दिया है।
वही इस मामले में एफआईआर दर्ज कर विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए है। वहीं दनियावां थाना प्रभारी से जवाब तलब करने (स्पष्टीकरण) की मांग की गई है। दरअसल मामला पटना के दनियावां मुख्यमार्ग का है। जहाँ बीते दिनों दनियावां मुख्य मार्ग पर सीएम के कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात को रोका गया था। जिसका कारण अधिववता विनोद कुमार द्वारा पूछने पर वहाँ तैनात पुलिसकर्मियों ने पटना हाईकोर्ट के वकील विनोद कुमार से मारपीट की थी। इसमें अधिवक्ता विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। अधिवक्ता विनोद कुमार ने दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट में शिकायत की थी।
हालांकि इस मामले को लेकर अधिवक्ता विनोद कुमार ने बताया था कि उन्होंने पटना हाई कोर्ट में घटनास्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग के लिए शिकायत की है। जिसकी सुनवाई पटना हाईकोर्ट के वरीय अधिकावता पी के शाही ने मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति संजय करोल एवं एस कुमार के खंडपीठ को इस मामले की जानकारी दी थी। जिसके बाद हाइ कोर्ट ने एसएसपी को तलब किया था।
पटना से अनिल कुमार की रिपोर्ट