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महाधिवक्ता ललित किशोर ने जारी किया कार्यालय आदेश,अग्रिम जमानत के मामलों में स्थिति से अवगत कराने का निर्देश

महाधिवक्ता ललित किशोर ने जारी किया कार्यालय आदेश,अग्रिम जमानत के मामलों में स्थिति से अवगत कराने का निर्देश

PATNA : राज्य सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने आज एक कार्यालय आदेश जारी कर राज्य के सहायक लोक अभियोजकों को निर्देश दिया है कि जस्टिस पी बी बजन्थरी द्वारा पारित किये गए आदेश के आलोक में पटना हाई कोर्ट के समक्ष लंबित अग्रिम जमानत के मामलों के संबंध में वर्तमान स्थिति से अवगत करवाएं। सभी सहायक लोक अभियोजकों से संबंधित पुलिस अधीक्षक/ अधिकारियों से अभियुक्त - याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी या सरेंडर को लेकर निर्देश लेने को कहा गया है। 

कार्यालय आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि अभियुक्त - याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी नहीं की गई है, तो ये बताने को कहा गया कि  गिरफ्तारी को  लेकर पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है। उन अग्रिम जमानत के मामलों में  निर्देश लेने को लेकर आग्रह करने को कहा गया है, जो अग्रिम जमानत के मामले संबंधित सहायक लोक अभियोजक को आवंटित किये गए हैं। 

पुलिस अधीक्षक से एक सप्ताह के भीतर निर्देश देने के लिए आग्रह की जानी चाहिए।आदेश में यह भी कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट के समक्ष लंबित अग्रिम जमानत के मामलों की विस्तृत सूची सेक्शन ऑफिसर (क्रिमिनल ) के पास उपलब्ध है। एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा है कि इस विषय पर विचार करने को लेकर 26 अक्टूबर, 2021 को पटना हाई कोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघों की समन्यव समिति की एक असाधारण बैठक बुलाई गई है।

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