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30 जून के बाद बालू खनन पर रहेगी रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

30 जून के बाद बालू खनन पर रहेगी रोक, नियम तोड़ने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

PATNA : पटना के डीएम कुमार रवि ने दिया निर्देश दिया है कि 30 जून  2018 के बाद और 30 सितम्बर  2018 तक नदी से बालू के खनन पर रोक रहेगी।  बिना अनुमति का बालू का भंडारण अवैध माना जाएगा। स मामले में प्राथमिकी दर्ज कर बालू  को जब्त कर लिया जायेगा। 30 जून  2018 के बाद जितना बालू का स्टॉक है, उसका भौतिक सत्यापन जिला खनन पदाधिकारी से कराना होगा।   बालू का कितना स्टॉक निकला इसका दैनिक प्रतिवेदन खनन पदाधिकारी को देना होगा। राज्य के बाहर के चलान पर निगरानी रखने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी और सभी थानाध्यक्ष को निर्देश जारी कर दिया है।

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अवैध खनन के कारण न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान होता है बल्कि प्राकृतिक संसाधन का भी अनैतिक दोहन होता है। इससे प्रकृति एवं मानव जीवन पर दूरगामी कूप्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है।

पटना जिला में बालू के अवैध उत्खनन को रोकने और प्रभावी कार्रवाई के लिए अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर जांच टीम का गठन किया है।

जांच टीम को निर्देश दिया कि वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी बालूघाटों एवं रास्तों को चिन्ह्ति कर लेंगे जहाँ से बालू का वैध या अवैध उत्खनन हो रहा है। यह भी देखना होगा कि उसे किस रास्ते से ले जाया जा रहा है।

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जांच टीम को यह भी निर्देश दिया कि ओवरलोड वाहनों द्वारा यदि सरकारी राजस्व नहीं चुकाया जाता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाय। बालू माफियाओं से अगर किसी सरकारी कर्मचारी की सांठ-गांठ सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए।

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