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CBI के बाद अब लालू प्रसाद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय बना रहा है मजबूत बेड़ियां, मनी लाउंड्रिंग से जुड़े दो मामलों में शुरू हुई जांच

CBI के बाद अब लालू प्रसाद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय बना रहा है मजबूत बेड़ियां, मनी लाउंड्रिंग से जुड़े दो मामलों में शुरू हुई जांच

RANCHI/PATNA : सोमवार को लालू प्रसाद के खिलाफ डोरंडा कोषागार घोटाले के मामले में सजा सुनाई जानी है। लेकिन उससे पहले ही अब चारा घोटाले में बुरी तरह फंस चुके लालू प्रसाद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यह कार्रवाई चारा घोटाले से जुड़े दो केस आरसी 38 ए/96 और 45/96 में की है। सीबीआई कोर्ट ने दोनों मामलों में क्रमश: 19 मार्च 2018 और 9 अप्रैल 2018 को लालू प्रसाद समेत अन्य को सजा सुनायी थी। साथ ही मनी लाउंड्रिंग के पहलुओं पर जांच का आदेश दिया था।

क्यों ईडी ने शुरू की जांच

चारा घोटाला से जुड़े मामले में ईडी के पूर्व सीबीआई ने भी आरोपियों की संपत्ति जब्त की थी। इसमें आरसी 20/96 केस में सीबीआई ने दीपेश चंडोक की 2.33 करोड़, श्याम बिहारी सिन्हा की 2.50 करोड़ समेत 10 करोड़ नकदी जब्त की थी। वहीं 200 किलो के गोल्ड बांड को भी सीबीआई ने सीज किया था। इन मामलों में फैसला लंबित है। इन आरोपियों के परिवार द्वारा इस दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने व मनी लाउंड्रिंग के पहलुओं पर जांच का आदेश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट के तब के आदेश पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर अलग से जांच शुरू की है। इन आरोपियों के परिवार द्वारा इस दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने व मनी लाउंड्रिंग के पहलुओं पर जांच का आदेश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट के तब के आदेश पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर अलग से जांच शुरू की है।

दो अलग अलग केस में हो रही है जांच

दरअसल, दुमका ट्रेजरी से 3.76 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में लालू प्रसाद समेत 19 आरोपियों को केस संख्या आरसी 38 ए/96 में दोषी पाया गया था। इस केस में उन्हें सात साल की सजा हुई थी और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया था। मामले में लालू प्रसाद के अलावा अजीत कुमार वर्मा, अरुण कुमार सिंह, विमल कुमार दास, गोपी नाथ दास, कृष्ण कुमार प्रसाद, मनोरंजन प्रसाद, मोहिंदर सिंह बेदी, नंदकिशोर प्रसाद, नरेश प्रसाद, ओम प्रकाश दिवाकर, पंकज मोहन भूईं, फूलचंद सिंह, पितांबर झा, राधामोहन मंडल, राजकुमार शर्मा, रघुनंदन प्रसाद, राजेंद्र कुमार बगाडिया, सुरेंद्र कुमार दास को दोषी पाया गया था। वहीं केस के ट्रायल के दौरान 13 आरोपियों की मौत हो गई थी। इन आरोपियों के परिवार द्वारा इस दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने व मनी लाउंड्रिंग के पहलुओं पर जांच का आदेश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट के तब के आदेश पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर अलग से जांच शुरू की है।

वहीं आरसी 45/96 में भी 34.91 करोड़ के निकासी में 37 को दोषी पाया गया था, जबकि 17 की मौत हो र्गई थी। इन आरोपियों के परिवार द्वारा इस दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने व मनी लाउंड्रिंग के पहलुओं पर जांच का आदेश कोर्ट ने दिया था। कोर्ट के तब के आदेश पर ईडी ने मनी लाउंड्रिंग व आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर अलग से जांच शुरू की है।


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