PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सेकंडरी,हॉयर सेकंडरी स्कूल व अन्य सरकारी स्कूलों लाइब्रेरियन की बहाली मामले में सुनवाई की। जस्टिस ए के उपाध्याय ने इस मामले पर सुनवाई याचिकाकर्ता को संबंधित सरकारी अधिकारी के समक्ष रिप्रेजेंटेशन देने की छूट दी।
इसके साथ कोर्ट ने प्रतिवादियों को आदेश की प्रति प्राप्त होने या पेश करने के 60 दिनों के भीतर याचिकाकर्ता के शिकायत पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया। यह याचिका आल बिहार ट्रैंड लाइब्रेरियन एसोसिएशन द्वारा दायर किया गया था। दायर याचिका में वर्ष 2008 के पैनल से लाइब्रेरियन के पद पर चयन बंद कर नए सिरे से रिक्तियों का विज्ञापन निकालने की मांग की। साथ ही स्वीकृत पद की घोषणा करने, राज्य के विभिन्न स्कूलों, संस्थाओं व विभागों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति हेतु आग्रह किया गया था।
13 साल से कोई नियुक्ति नहीं
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ अंजनी प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2008 से वर्ष 2020 तक हजारों लाइब्रेरियन के पद रिक्त होने के बावजूद अब तक कोई बहाली नहीं की गई है। मामले में कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता को उक्त शिकायत के निवारण के लिए वर्तमान कार्यवाही में रखने के बजाय संबंधित प्रतिवादियों के समक्ष रखना चाहिए।