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आठ साल बाद पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ, अपहरण कर युवक की हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

आठ साल बाद पीड़ित परिवार को मिला इंसाफ, अपहरण कर युवक की हत्या के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

PATNA :पटनासिटी के चुटकिया बाज़ार के रहनेवाले राहुल पांडेय की अपहरण कर  हत्या मामले में पटनासिटी के माननीय न्यायालय  एडीजे 1 ने आज इसमे अहम फैसला देते हुए आरोपी बनाए गए राहुल राज उर्फ गोलू को आजीवन कारावास सुनायी है। साथ ही उस पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के फैसले पर राहुल पांडेय के परिजनों को इंसाफ मिल गया है।

बता दें कि मालसलामी थाना क्षेत्र चुटकियाबाज़ार के रहनेबाले मुरली मनोहर पांडेय के पुत्र राहुल पांडेय का अपहरण फरवरी 2015 में उसके  घर पर से बुलाकर कर लिया गया था। फिर उसके बाद अपहरणकर्ताओं के तरफ से पांच लाख की फिरौती की मांग परिजनों से को गयी। जिसे नही देने पर राहुल पांडेय की हत्या कर दी गयी थी। 

इस अपहरण में तीन लोगों के नाम सामने आये थे और तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया गया जिसके बाद आज राहुल पांडेय अपहरण कर हत्या मामले में  चुटकियाबाज़ार के ही रहनेवाले राहुल राज उर्फ गोलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बाकी दो  औऱ की सलिप्तता इस मामले में थी। उसपर अभी ट्रायल चल रहा है।

REPORT - RAJNISH

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