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शराब के बाद अब बिहार में इन दो चीजों पर लगा प्रतिबंध, सामान लाने और खाने पीने पर पड़ेगा असर

शराब के बाद अब बिहार में इन दो चीजों पर लगा प्रतिबंध, सामान लाने और खाने पीने पर पड़ेगा असर

पटना. शराबबंदी का ऐतिहासिक निर्णय लेने के बाद अब बिहार में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 15 दिसम्बर से दो अन्य चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बिहार सरकार के निर्देशानुसार 15 दिसम्बर से राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने उत्पाद जैसे प्लेट, कटोरी आदि पर प्रतिबंध लागू हो गया है. 

प्रतिबंध के बाद अब सिंगल यूज प्लास्टिक में सामान देना या इसका किसी भी अन्य रूप में उपयोग गैरक़ानूनी हो गया है. अगर कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है. जुर्माने की राशि व्यावसायिक तौर पर अलग और अवैध उत्पाद एवं भंडारण पर अलग अलग है. बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में काफी पहले अधिसूचना जारी की थी. बोर्ड की ओर से पूरे राज्य में इसे सख्ती से लागू करने की बात कही जा रही है. 

सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने सामानों पर प्रतिबंध के बाद इसके इस्तेमाल, विनिर्माण, आयात-निर्यात, भंडारण, परिवहन, वितरण, बिक्री व उपयोग दंडनीय अपराध की श्रेणी में आ गया है. पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 16 जून, 2021 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि उल्लंधनकर्ता पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत अधिकतम पांच साल तक की सजा जुर्माना के बिना अथवा अधिकतम एक लाख रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान होगा. 

थर्मोकोल उत्पादों पर लगे प्रतिबंध के बाद खान पान से जुड़े आयोजनों और रेहड़ी पटरी वाली दुकानों पर अब नए किस्म की प्लेट-कटोरियों का इस्तेमाल करना होगा. यानी परम्परागत पत्तों से बनी या कागज की प्लेट-कटोरियों का इस्तेमाल विकल्प के तौर पर किया जा सकता है. हालाँकि देखना यह होगा कि यह प्रतिबंध जमीनी स्तर पर कितना सफल होता है. 

इस व्यवसाय से जुड़े लोगों ने प्रतिबंध पर नाखुशी जाहिर की है. उनका कहना है कि जब केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 से प्रतिबंध की बात कही है तो बिहार सरकार बिना विकल्प के इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है. बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अभी तक बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है. साथ ही कई व्यापारियों के पास पहले से थर्मोकोल का काफी स्टॉक पड़ा है. यह प्रतिबंध आम लोगों को भी परेशानी में डालेगा. 


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