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बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या : आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या : आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

BOKARO: गुरुवार को बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही आरोपी पर साठ हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सियालजोरी थाना क्षेत्र के करकट्टा निवासी छोटू कर्मकार पर सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर हत्या करने का आरोप था. इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बहस की. 

घटना के सम्बन्ध में बताया जाता है की घटना बीते वर्ष 24 नवंबर को सियालजोरी थाना क्षेत्र में हुई थी. छोटू कर्मकार एक महिला से उसके अर्धनिर्मित मकान की चाबी आराम करने के लिए मांगकर ले गया. आवास के बाहर खेलने गई मकान मालकिन की सात वर्षीय बच्ची जब अपने घर शाम को नहीं लौटी तो मां खोजने गई. 

उसके अर्धनिर्मित घर में बच्ची का शव पड़ा हुआ था. जिस बिस्तर पर बच्ची का शव पड़ा हुआ था वहां पर खून भी पसरा हुआ था. सूचना मिलने पर पुलिस आई और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पता चला की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है. इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई है. पुलिस ने छोटू कर्मकार को इस आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. अनुसंधान के बाद उसके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने सुनवाई करते हुए छोटू को दुष्कर्म और हत्या का दोषी पाया. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए मामले के विचारण के दौरान 9 गवाहों की गवाही कराई थी. 

बोकारो से मृत्युंजय की रिपोर्ट 


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