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निर्भया कांड के दोषी अक्षय की पत्नी बोली- विधवा बनकर नहीं रह सकती, तलाक की अर्जी दी

निर्भया कांड के दोषी अक्षय की पत्नी बोली- विधवा बनकर नहीं रह सकती, तलाक की अर्जी दी

DESK: निर्भया कांड के दोषी अक्षय की पत्नी विधवा बन कर नहीं रह सकती।उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी है। औरंगाबाद के  लहंग कर्मा गांव के रहनेवाले अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में तलाक की अर्जी दी है।अर्जी में कहा गया है कि मैं उसकी विधवा के रूप में अपना जीवन जी नहीं सकती।

विधवा बनकर नहीं रह सकती

दोषी अक्षय की पत्नी पुनीता ने कोर्ट में दी गई अर्जी में कहा है कि पति को निर्भया के दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया है । कोर्ट ने फांसी की सजा दी जानी है।अब उसे फांसी दी जानी है। अक्षय की पत्नी का कहना है कि मेरे पति निर्दोष हैं, ऐसे में मैं उनकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती। इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए।इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की गयी है.

बता दें कि बीस मार्च को निर्भया कांड के सभी दोषियों को फांसी दी जानी है। अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में वो तलाक का अधिकार पा सकती है।इसमें दुष्कर्म का मामला भी शामिल है।

वकील ने बताया कि अगर दुष्कर्म के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। 

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