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2 जून से बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र की खुलेगी सभी दुकानें, इन नियमों का करना होगा पालन

2 जून से बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र की खुलेगी सभी दुकानें, इन नियमों का करना होगा पालन

Nalanda : कोरोना को लेकर केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस दौरान कई तरह की छूट का ऐलान भी किया गया है। जिसमे दुकानों के खोलने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के परिचालन समेत कई चीजें शामिल हैं। 

इधर सरकार द्वारा अनलॉक 1 की घोषणा किये जाने के बाद आज जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने प्रेस-वार्ता का आयोजन कर इस संबंध में जानकारियों दी गई। 

जिलाधिकारी ने बताया कि  आज 1 जून से बिहारशरीफ नगर निगम के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से अलग कर दिया गया है। वहीं कल यानि 2 जून से इस क्षेत्र में सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के मुताबिक दुकानें खुलेगी।

उन्होने बताया कि अब जिले में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। जहां-तहां पान, गुटखा खैनी आदि खाकर थूकते पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

2 जून से सभी दुकाने खुलेंगी। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। भीड़ नहीं लगानी होगी। 

वहीं उन्होंने बताया कि 8 जून के बाद जिले में रेस्टोरेंट,शॉपिंग मॉल और होटल भी खुलेंगे। 

नालंदा से राज की रिपोर्ट

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