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त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सभी पद धारकों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, आदेश जारी

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सभी पद धारकों को देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, आदेश जारी

पटना. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सभी पद धारकों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तारिख 31 मार्च को अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा जिला के वेबसाइठ पर अपलोड करना होगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी किया है।

सभी पद धारकों को आदेश दिया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च कट ऑफ डेट मानकर अपने-अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करें। इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र जारी कर इसे सख्ती से अनुपालन का निर्देश दिया गया।

विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी पद धारक और लोक सेवक को चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने की अनिवार्यता है। त्रिस्तरीय पंचायत के वैसे लोक सेवक जो वांछित ब्यौरा नहीं देंगे, उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुरूप कार्रवाई भी होगी।

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