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ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

DESK. सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को कथित अपमानजनक ट्वीट के मामले में उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी प्राथमिकी में जमानत मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्टने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी प्राथमिकी को एक साथ जोड़ दिया है। 

मोहम्मद जुबैर को यह बड़ी राहत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज सभी छह प्राथमिकी में अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहा है कि मोहम्मद जुबैर को 20,000 रुपये के जमानत बांड के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा। 


साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुबैर अपने खिलाफ दर्ज सभी या किसी भी प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया था कि ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश में दर्ज पांच प्राथमिकियों के संबंध में जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया जाए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक ‘दुष्चक्र’ है जहां जुबैर को एक मामले में जमानत मिलते ही उनके खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज हो जाती है।


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