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हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की बढ़ी मुश्किलें, अदालत से लगा झटका

हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर की बढ़ी मुश्किलें, अदालत से लगा झटका

DESK. दिल्ली की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जुबैर पर एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में "आपत्तिजनक ट्वीट" से संबंधित एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जुबैर को शनिवार को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अर्जी के लिए अदालत का रुख किया था, जबकि जुबैर ने जमानत अर्जी के लिए अदालत का रुख किया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ आपराधिक साजिश और सबूत नष्ट करने और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम की धारा 35 के आरोप जोड़े हैं।

दिल्ली पुलिस ने शनिवार को कहा कि ‘ऑल्ट न्यूज’ को संचालित करने वाली कंपनी प्रावदा मीडिया को विभिन्न लेनदेन के जरिये दो लाख रुपये से अधिक की राशि ऐेसे माध्यमों से मिली, जिनका या तो मोबाइल फोन नंबर या आईपी पता अन्य देशों का था। पुलिस द्वारा जारी एक बयान में बताया गया कि ‘रेजरपे’ भुगतान माध्यम से प्राप्त एक जवाब के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे कई लेन-देन हुए, जिनमें या तो मोबाइल फोन नंबर भारत के बाहर का था या आईपी पता बैंकॉक, ऑस्ट्रेलिया, मनामा, नॉर्थ हॉलैंड, सिंगापुर, विक्टोरिया, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, रियाद क्षेत्र, शारजाह, स्टॉकहोम, अबू धाबी, वाशिंगटन, कंसास, न्यू जर्सी, ओंटारियो, कैलिफोर्निया, टेक्सास, लोअर सैक्सोनी, बर्न, दुबई और स्कॉटलैंड समेत बाहरी शहरों और विदेशों का था। बयान के मुताबिक, इन लेन-देन से प्रावदा मीडिया को कुल 2,31,933 रुपए मिले।

दिल्ली पुलिस ने एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में एक ‘‘आपत्तिजनक पोस्ट’’ लिखे जाने के मामले में ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया था। उन्हें शनिवार को अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने इस मामले में उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है। उनकी चार दिन की पुलिस हिरासत शनिवार को समाप्त हो गई।  


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