PATNA: रेरा से निबंधन लिए बिना प्रोजेक्ट की बिक्री या बुकिंग को लेकर प्रचार-प्रसार करना गैर कानूनी है. साबित होने पर रेरा उक्त कंपनी पर जुर्माना लगाता है. एक ऐसे ही मामले में रेरा ने अमिना कंस्ट्रक्शन के खिलाफ सात लाख रू का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि साठ दिनों में जमा करना होगा. रेरा चेयरमैन नवीन वर्मा की बेंच ने यह आदेश 3 नवंबर 23 को पारित किया है. अमिना कंस्ट्रक्शन ने अपने प्रोजेक्ट सुधा कंप्लेक्स का रेरा से निबंधन नहीं लिया था. बिना निबंधन के लिए प्रोजेक्ट का प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया था. इसके बाद रेरा ने 2018 में स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया था. अब जाकर उक्त केस में रेरा ने प्रोजेक्ट के कुल अनुमानित लागत का 1 फीसदी राशि जुर्माना देने का आदेश पारित किया है.