बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

पथ निर्माण के एक कार्यपालक अभियंता को मिला 'दंड', ठेकेदार पर केस दर्ज कराने में नहीं ली थी दिलचस्पी

पथ निर्माण के एक कार्यपालक अभियंता को मिला 'दंड', ठेकेदार पर केस दर्ज कराने में नहीं ली थी दिलचस्पी

PATNA: पथ निर्माण विभाग सिवान प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को सरकार ने दंड दिया है। पूर्णिया एनएच डिवीजन में पदस्थापन के दौरान कार्यपालक अभियंता शैलेन्द्र भारती पर लापरवाही के आरोप लगे थे। इंजीनियर पर सरकार को चूना लगाने वाले ठेकेदार पर केस दर्ज करने में दिलचस्पी नहीं लेने का आरोप था. एनएच- 107 में इंजीनियरों और ठेकेदार की लापरवाही से सरकार को 254.70 लाख की क्षति पहुंची थी। इश राशि को संवेदक मेसर्स बंसल कांट्रैक्टर्स से वसूली करना था। लेकिन वसूली नहीं हो पाई। 

ठेकेदार पर केस दर्ज करने में बरती थी लापरवाही 

पथ निर्माण विभाग ने एनएच पूर्णिया प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शैलेन्द्र भारती को आरोपी ठेकेदार के खिलाफ थाने में केस दर्ज करने और रिटायर्ड कार्यपालक अभियंता और जेई के खिलाफ निलामपत्र वाद दायर करने का आदेश दिया। लेकिन कार्यपालक अभियंता शैलेन्द्र भारती ने इसमें पूर्ण दिलचस्पी नहीं ली। इस वजह से राशि की वसूली नहीं हो पाई। कार्यपालक अभियंता शैलेन्द्र भारती पर आरोप है कि इन्होंने आरोपी ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिर्फ खानापूर्ति की। इस वजह से पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव को पूर्णिया एसपी-डीएम को पत्र लिखना पड़ा। 

सिवान के कार्यपालक अभियंता को मिला दंड 

पथ निर्माण विभाग ने वर्तमान में सिवान में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता शैलेन्द्र भारती पर लापरवाही के आरोप तय कर दंड दिया है। पथ निर्माण विभाग ने कार्यपालक अभियंता शैलेन्द्र भारती को निदंन की सजा के साथ-साथ दो वेतनवृद्धि को असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।  

Suggested News