बिहार के एक SDO को मिला दंड, जविप्र में गड़बड़ी के आरोप के बाद शुरू हुई थी विभागीय कार्यवाही

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PATNA: बिहार प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग ने दंड दिया है. छपरा सदर के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी चेत नारायण राय के खिलाफ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 19 सितंबर 2022 को आरोप पत्र गठित कर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराया था. इसके बाद विभागीय कार्यवाही संचालित की गई. सामान्य प्रशासन विभाग ने 5 अप्रैल को दंड के संबंध में संकल्प जारी किया है. 

छपरा सदर के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी चेत नारायण राय पर आरोप था कि जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा अनुदानित खाद्यान्न के निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने, अनाज का वितरण प्रत्येक माह न करने, तीन-चार माह का खाद्यान्न वितरण नहीं किए जाने, आधार सीडिंग का लक्ष्य न प्राप्त करने, उठाव एवं वितरण में समरूपता नहीं पाए जाने, समेत कई अन्य आरोप लगहे थे. इसके बाद विभाग के स्तर से सारण प्रमंडल के आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया. विभागीय कार्यवाही में कई बिंदुओं पर आरोप प्रमाणित पाए गए. इन आरोपों में आरोपी अधिकारी चेतनारायण राय को निंदन का दंड दिया गया है.