PATNA: पटना हाईकोर्ट ने विधायक अनंत सिंह की दायर नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की है. कोर्ट ने सुनवाई के बाद केस की डायरी की मांग की है. अनंत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने केस डायरी की मांग की है.
बाढ़ थाना अंतर्गत एके-47 की बरामदगी और पंडारक थाना अंतर्गत भोला सिंह और मुकेश सिंह को मारने के लिए बुलाए गए अपराधियों के दिए गए बयान पर इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी. डायरी आने के बाद फिर से इस मामले की सुनवाई की जाएगी.
बता दें कि मोकामा के निर्दलीय विधायक अपने मकान से एके-47 की बरामदगी केस में जेल में बंद हैं।निचली अदालत से जमानय याचिका खारिज किए जाने के बाद विधायक अनंत सिंह ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाकिल की है।जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद केस डायरी की मांग कर दी है।